
सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलंबतम दिनांक 25 मार्च 2026 तक अवश्य प्रस्तुत करें ।
वरिष्ठ कोषाधिकारी आलोक चंद्र ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन शासनादेश संख्या 3/2026/ए-1-08 /10-31/4/2022 के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2026 के प्रस्तर 2 (ii) में निर्देशित किया गया है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलम्बतम् दिनांक 25 मार्च, 2026 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेण्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक भुगतान हेतु ऑथराईजेशन किया जा सके, क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पारित बिलो का भुगतान ई-पेमेण्ट द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2026 को रात्रि 17:00 बजे तक ही हो पायेगा। तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2026 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत करने तथा कोषागार द्वारा बिलों का पारण किये जाने हेतु निम्नवत् समय-सीमा निर्धारित की जाती हैः-
I – आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल 15:00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना है ।
2 – कोषागार द्वारा ट्रांजेक्शन अप्रूवल की निर्धारित समय-सीमा 17:00 बजे तक है किया जाएगा।
कृपया उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्ययगत हो जाने पर सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।