चंदौली उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, चन्दौली में परामर्शदाता के एक पद पर नियुक्ति की जानी है।

जनपद में न्यायालय परामर्शदाता हेतु करें आवेदन

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, चन्दौली में परामर्शदाता के एक पद पर नियुक्ति की जानी है। इस पद हेतु शैक्षिक योग्यता समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक होना आवश्यक है तथा जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को वरियता दी जायेंगी। अभ्यर्थी की आयु सीमा 35 से 65 वर्ष होनी चाहिए।
परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर तीन वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है तथा परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय में संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।
योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2026 तक परिवार न्यायालय, चन्दौली के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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