
वार्ड- दशाश्वमेध, मौजा- छितौनी के अन्तर्गत आनंद पटेल द्वारा लगभग 5 बीघा में तथा विनोद यादव और अनिल मिश्रा द्वारा लगभग 06 बीघा में बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिसपर आज दिनांक 16/12/2025 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी l
वार्ड- शिवपुर,मौजा-अहिरान चमांव के अंतर्गत कलावती देवी, आशुतोष सिंह व अजय यादव वगैरह द्वारा लगभग 2.19 बीघा में तथा पिसौर पेट्रोल पम्प टंकी के पास, पिसौर में अज्ञात द्वारा लगभग 1.5 बीघा में बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिसपर आज दिनांक 16/12/2025 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी l
मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकश, रविन्द्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)
