वाराणसी विकास प्राधिकरण का बड़ा अभियान: 64 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोज़र”।

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“वाराणसी विकास प्राधिकरण का बड़ा अभियान: 64 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोज़र”

उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तथा सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के जोन–1,जोन– 2, जोन– 3,की प्रवर्तन टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 64 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत 200 अवैध प्लाट चिन्हित किया गया है जिसपर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी l

कार्यवाही का विवरण —

1. जोन–1 (वार्ड–शिवपुर):

मौजा-तरना(पट्रोल पम्प के पीछे) अज्ञात द्वारा लगभग 32 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- सातोमहुआ (पावर हॉउस के उत्तर) अज्ञात द्वारा लगभग 06 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा-औसानपुर, अज्ञात द्वारा लगभग 5.3 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा-उंदी,(सुतबलपुर) अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा-अनौरा,(गोसाईपुर) पुरूषोत्तम अग्रवाल व रविन्द्र अग्रवाल द्वारा लगभग 4.5 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
उक्त चारो स्थलों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धारा–27 के तहत (ANNOUNCEMENT) किया गया, सूचना (ANNOUNCEMENT) करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।

2. जोन–2 (वार्ड–सारनाथ):
मौजा- हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग के आगे गोपाल यादव द्वारा लगभग 1.791 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग के आगे राजू गुप्ता द्वारा लगभग 1 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- हवेलिया चौराहे से आगे रेलवे क्रासिंग, राजेश पटेल द्वारा लगभग 0.477 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- अरहिंत नगर कालोनी, अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- सिंहपुर,रिंगरोड, मनोज पटेल व राजेश पटेल द्वारा लगभग1.194 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- सिंहपुर, अज्ञात द्वारा लगभग 3.184 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- हदयपुर सांई ब्रहमा बाबा मंदिर, प्रदीप उर्फ़ बबलू नेता द्वारा लगभग 1.194 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- साईं उदयपुर,मौर्या गुड फैक्ट्री गजानंद तिवारी द्वारा लगभग 0.597 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को धारा–27 के तहत सूचना (ANNOUNCEMENT) किया गया, सूचना (ANNOUNCEMENT) करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।
3. जोन–3 (वार्ड–दशाश्वमेध ):
मौजा- मोहनसराय, मिल्किचक, अंकित गुप्ता द्वारा लगभग 5 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को धारा–27 के तहत सूचना (ANNOUNCEMENT) किया गया, सूचना (ANNOUNCEMENT) करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।

मौके पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक/जोनल अधिकारी ज़ोन-01 श्री सौरभ जोशी, अधीक्षण अभियंताअजय पवार,अधिशासी अभियंता अरविन्द शर्मा, अधिशासी अभियंता लाला सतीश सुमन, जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, सौरभ देव प्रजापति व अशोक त्यागी, समस्त अनुभाग अध्यक्ष एवं अवर अभियंता उपस्थित रहे।

आवश्यक सूचना

  • भूमि क्रय से पूर्व लैंडयूज अवश्य जाँच लें, लैंडयूज का आवासीय होना अनिवार्य है।
  • पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर होना आवश्यक है।
  • प्लॉटिंग एवं विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही करें l
  • लेआउट जमा करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा 07 दिवस के अन्दर स्वीकृत दे दी जाएगी l

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

“वाराणसी विकास प्राधिकरण का बड़ा अभियान: 64 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोज़र”

उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तथा सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के जोन–1,जोन– 2, जोन– 3,की प्रवर्तन टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 64 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत 200 अवैध प्लाट चिन्हित किया गया है जिसपर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी l

कार्यवाही का विवरण —

1. जोन–1 (वार्ड–शिवपुर):

मौजा-तरना(पट्रोल पम्प के पीछे) अज्ञात द्वारा लगभग 32 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- सातोमहुआ (पावर हॉउस के उत्तर) अज्ञात द्वारा लगभग 06 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा-औसानपुर, अज्ञात द्वारा लगभग 5.3 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा-उंदी,(सुतबलपुर) अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा-अनौरा,(गोसाईपुर) पुरूषोत्तम अग्रवाल व रविन्द्र अग्रवाल द्वारा लगभग 4.5 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
उक्त चारो स्थलों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धारा–27 के तहत (ANNOUNCEMENT) किया गया, सूचना (ANNOUNCEMENT) करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।

2. जोन–2 (वार्ड–सारनाथ):
मौजा- हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग के आगे गोपाल यादव द्वारा लगभग 1.791 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग के आगे राजू गुप्ता द्वारा लगभग 1 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- हवेलिया चौराहे से आगे रेलवे क्रासिंग, राजेश पटेल द्वारा लगभग 0.477 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- अरहिंत नगर कालोनी, अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- सिंहपुर,रिंगरोड, मनोज पटेल व राजेश पटेल द्वारा लगभग1.194 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- सिंहपुर, अज्ञात द्वारा लगभग 3.184 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- हदयपुर सांई ब्रहमा बाबा मंदिर, प्रदीप उर्फ़ बबलू नेता द्वारा लगभग 1.194 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
मौजा- साईं उदयपुर,मौर्या गुड फैक्ट्री गजानंद तिवारी द्वारा लगभग 0.597 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को धारा–27 के तहत सूचना (ANNOUNCEMENT) किया गया, सूचना (ANNOUNCEMENT) करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।
3. जोन–3 (वार्ड–दशाश्वमेध ):
मौजा- मोहनसराय, मिल्किचक, अंकित गुप्ता द्वारा लगभग 5 बीघा में अवैध प्लाटिंग।
अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को धारा–27 के तहत सूचना (ANNOUNCEMENT) किया गया, सूचना (ANNOUNCEMENT) करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।

मौके पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक/जोनल अधिकारी ज़ोन-01 श्री सौरभ जोशी, अधीक्षण अभियंताअजय पवार,अधिशासी अभियंता अरविन्द शर्मा, अधिशासी अभियंता लाला सतीश सुमन, जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, सौरभ देव प्रजापति व अशोक त्यागी, समस्त अनुभाग अध्यक्ष एवं अवर अभियंता उपस्थित रहे।

आवश्यक सूचना

  • भूमि क्रय से पूर्व लैंडयूज अवश्य जाँच लें, लैंडयूज का आवासीय होना अनिवार्य है।
  • पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर होना आवश्यक है।
  • प्लॉटिंग एवं विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही करें l
  • लेआउट जमा करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा 07 दिवस के अन्दर स्वीकृत दे दी जाएगी l

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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