
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का फैसला किया है। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके तहत बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज एवं सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के पात्र करदाताओं को मिलेगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी दी गई है।
मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि OTS योजना से लंबे समय से लंबित कर बकाये का समाधान होगा और करदाताओं को राहत मिलेगी। साथ ही नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे शहरों में सड़क, पेयजल, जल निकासी, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी जनसुविधाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि “OTS से पुराने कर बकाए का समाधान होगा और शहरों के विकास को नई गति मिलेगी।”