समाचार आजकल डीडीयू नगर।
डीडीयू नगर। नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई तक प्रशासन को किसी भी प्रकार की आगे की ध्वस्तीकरण कार्रवाई से रोकने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए अधिकारियों ने तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले 22 भवन स्वामियों और व्यापारियों द्वारा दाखिल याचिका के आधार पर संबंधित दुकानों और भवनों का पुनः सीमांकन किया। विभाग की इस कार्रवाई के बाद नगर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
सूत्रों के अनुसार, पीडब्ल्यूडी विभाग का दावा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए 110 फीट भूमि विभागीय सीमा में आती है, जिस पर विभाग कभी भी कार्रवाई कर सकता है। वहीं स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा भी है कि विभाग द्वारा कुछ लोगों को विशेष राहत दी गई है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।