पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

🔹 न्यायालय पीठासीन अधिकारी यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजि0 चकिया) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना नौगढ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 28.06.1999 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामवचन मांझी पुत्र छोटे लाल निवासी अतरवां थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 22/1999 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ़ में पंजीकृत किया गया।

                   *आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, विजेयता सिंह (पीओ)* व थाना नौगढ के पैरोकार का0 कोमल सिंह यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 25.03.2026 को *मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजि0 चकिया) जनपद चन्दौली* द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.रामवचन मांझी पुत्र छोटेलाल निवासी अतरवां थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली को 01 वर्ष का कारावास की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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