

वाराणसी। थाना चितईपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में न्यायालय ने फरार चल रहे आरोपी आरिफ अहमद उर्फ मोनू के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी आरिफ अहमद उर्फ मोनू पुत्र स्वर्गीय महताब आलम निवासी कुशहा, पोस्ट अदलपुरा, थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर, थाना चितईपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 82/2026 में वांछित है। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 318(2), 308(4), 352 एवं 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज है।
विवेचक उपनिरीक्षक रवि चौहान द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि आरोपी लंबे समय से फरार है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश देने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और न ही उसने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इससे पूर्व आरोपी के विरुद्ध 14 मई 2026 को गैर जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया जा चुका है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उद्घोषणा की तामील नियमानुसार सार्वजनिक स्थलों, पंचायत भवन, विद्यालय तथा आरोपी के निवास स्थान पर चस्पा कराई जाए तथा समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन कराया जाए।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो यह उद्घोषणा स्वतः निष्प्रभावी मानी जाएगी।